मुख्य कमाऊ सदस्य के निधन पर बीपीएल परिवारों को मिलेगी 20 हजार रुपये की आर्थिक राहत
कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर संकटग्रस्त परिवारों को मिलती है एकमुश्त सहायता; जानें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज।
रायपुर, किसी भी परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य का अचानक चले जाना केवल एक अपूरणीय भावनात्मक क्षति ही नहीं होता, बल्कि उस पूरे घर की आर्थिक नींव को भी पूरी तरह हिलाकर रख देता है। ऐसे कठिन समय में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन-यापन करने वाले परिवारों को तत्काल सहारा और आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन का समाज कल्याण विभाग ‘राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना’ का प्रभावी संचालन कर रहा है।
इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार के मुख्य आजीविका प्रदाता सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित वारिस (परिवार के मुखिया) को 20,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
योजना की पात्रता हेतु मुख्य शर्तें
जनकल्याणकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए गए हैं:
- बीपीएल सूची में नाम: परिवार का नाम वर्ष 2002 की बीपीएल सर्वे सूची में दर्ज होना अनिवार्य है।
- मुख्य आय स्रोत: सहायता राशि तभी स्वीकृत की जाती है, जब मृत व्यक्ति की आय से ही परिवार की दैनिक आजीविका चलती रही हो।
- आयु सीमा: मृत्यु की तिथि के समय मृतक सदस्य की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज (Checklist)
आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है:
- पूर्णतः भरा हुआ आवेदन पत्र
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र (जिसमें मृत्यु के समय आयु स्पष्ट दर्ज हो)
- वर्ष 2002 का बीपीएल प्रमाण पत्र
- आवेदक का आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की छायाप्रति
- राशन कार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र (Voter ID)
- छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र
- आवेदक की एक नवीनतम रंगीन पासपोर्ट फोटो
आवेदन प्रक्रिया और कहां जमा करें?
आवेदकों की सुविधा के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सरल व्यवस्था की गई है:
- ग्रामीण क्षेत्र के निवासी: अपने निकटतम लोक सेवा केंद्र (CSC), ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं।
- शहरी क्षेत्र के निवासी: अपने संबंधित क्षेत्र की नगर पंचायत, नगर पालिका अथवा नगर निगम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
सहायता एवं पूछताछ हेतु हेल्पलाइन नंबर
योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी या सहायता के लिए विभाग द्वारा हेल्पलाइन और टोल-फ्री नंबर जारी किए गए हैं:
- हेल्पलाइन नंबर:
155326 - टोल-फ्री नंबर:
1800-233-8989
