रायपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन ले के बखत फिंगरप्रिंट के मिलान नइ होय तभो पात्र हितग्राही मन ला राशन दे के प्रावधान हे। खाद्य विभाग ह साफ करे हे कि सिरिफ बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण म परेशानी आय के कारन कोनो हितग्राही ला राशन ले वंचित नइ रखे जा सके। एखर बर नियमानुसार वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध हे।
रायपुर जिला के खाद्य नियंत्रक ह ए संबंध म जानकारी देत बताइन कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राही मन के सुविधा ला ध्यान म रखत वैकल्पिक प्रमाणीकरण के व्यवस्था करे गे हे। यदि कोनो हितग्राही के फिंगरप्रिंट राशन दुकान म लगे बायोमेट्रिक मशीन ले मैच नइ होवय, त नियमानुसार दूसर माध्यम ले घलो राशन ले के सुविधा मिल सकथे।
खाद्य विभाग के मुताबिक, खास करके बुजुर्ग मन अउ अइसन हितग्राही मन ला ए व्यवस्था ले राहत मिल सकथे, जेन मन के उंगली के निशान के मिलान करे म दिक्कत होथे। अइसन मामला म नियमानुसार नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) के माध्यम ले या ओटीपी (OTP) आधारित प्रमाणीकरण के जरिए राशन प्राप्त करे जा सकथे।
खाद्य नियंत्रक ह कहिन कि फिंगरप्रिंट मैच नइ होय के कारण पात्र हितग्राही मन ला राशन नइ मिलय, अइसन भ्रामक अउ अधूरी जानकारी ले बचे के जरूरत हे। सिरिफ बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण फेल होय के आधार म ये निष्कर्ष निकालना सही नइ हे कि संबंधित व्यक्ति ला राशन नइ मिल सकय। निर्धारित नियम के तहत वैकल्पिक व्यवस्था के लाभ लिए जा सकथे।
खाद्य विभाग ह हितग्राही मन ले अपील करे हे कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण म परेशानी आय पर राशन ले वंचित होय के चिंता झन करंय, बल्कि राशन दुकान संचालक ले उपलब्ध वैकल्पिक प्रक्रिया के जानकारी लेवंय। एखर ले पात्र हितग्राही मन ला अपन हक के राशन पाए म मदद मिलही अउ बेवजह के भ्रम के स्थिति घलो दूर होही।
